MP RTE Admission 2026-27: प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे की ‘फ्री सीट’ पक्की करें, आवेदन की पूरी जानकारी यहाँ

MP RTE Admission 2026-27 की ताजा खबर! जानें मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन की प्रक्रिया, पात्रता, आयु सीमा और आवश्यक दस्तावेज। अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए यहाँ स्टेप-बाय-स्टेप गाइड देखें।

मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वारा जल्द ही इसका आधिकारिक शेड्यूल जारी किया जाएगा।

​यहाँ अब तक की ताजा जानकारी और आवेदन की पूरी प्रक्रिया पर आधारित एक विस्तृत आर्टिकल दिया गया है:

MP RTE Admission 2026-27: प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन की तैयारी शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया

​मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। RTE Act 2009 के तहत निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की जल्द खुलने वाली है। इस योजना के माध्यम से चयनित बच्चों को कक्षा 8वीं तक की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त दी जाती है।

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1. महत्वपूर्ण संभावित तिथियां (Tentative Dates)

​हालांकि आधिकारिक कैलेंडर अभी जारी होना शेष है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड के अनुसार संभावित शेड्यूल इस प्रकार हो सकता है:

कार्यक्रमसंभावित तिथि
आधिकारिक नोटिफिकेशनमार्च 2026 के प्रथम सप्ताह में
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभमार्च 2026 के दूसरे सप्ताह से
दस्तावेज सत्यापन (Verification)मार्च – अप्रैल 2026
ऑनलाइन लॉटरी (Seat Allotment)मई 2026
स्कूल में रिपोर्टिंगजून 2026

2. कौन कर सकता है आवेदन? (Eligibility Criteria)

​प्रवेश के लिए बच्चे का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। मुख्य रूप से दो श्रेणियां पात्र हैं:

  • वंचित समूह (DG): अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), वन ग्राम पट्टा धारी परिवार, और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले बच्चे।
  • कमजोर वर्ग (WS): गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चे।

आयु सीमा (Age Limit)

​RTE के तहत आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में की जाएगी:

  • नर्सरी/KG-1/KG-2: 3 से 5 वर्ष के बीच।
  • कक्षा 1: 5 से 7 वर्ष के बीच।

3. आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)

​आवेदन करने से पहले इन दस्तावेजों को तैयार रखें ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो:

  1. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (अनिवार्य)।
  2. समग्र आईडी (Samagra ID): बच्चे और परिवार की आईडी।
  3. आधार कार्ड: बच्चे और माता-पिता का।
  4. निवास प्रमाण पत्र: राशन कार्ड, बिजली बिल या मतदाता परिचय पत्र।
  5. पात्रता प्रमाण: BPL कार्ड (कमजोर वर्ग के लिए) या जाति प्रमाण पत्र (वंचित वर्ग के लिए)।
  6. पासपोर्ट साइज फोटो।

4. आवेदन कैसे करें? (How to Apply Online)

​आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी होती है:

  1. पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rteportal.mp.gov.in पर जाएं।
  2. पंजीकरण: ‘आवेदन दर्ज करें’ लिंक पर क्लिक करें और बच्चे की जानकारी भरें।
  3. स्कूलों का चयन: अपने निवास क्षेत्र (वार्ड/ग्राम) के आसपास के स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर चुनें।
  4. सत्यापन केंद्र: फॉर्म भरने के बाद पावती (Receipt) डाउनलोड करें और नजदीकी जनशिक्षा केंद्र (संकुल स्कूल) जाकर दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करवाएं।

5. चयन प्रक्रिया (Lottery System)

​आवेदन और सत्यापन के बाद, राज्य स्तर पर एक रैंडम कंप्यूटराइज्ड लॉटरी निकाली जाती है। यदि आपके बच्चे का नाम लॉटरी में आता है, तो आपको एसएमएस के माध्यम से सूचना मिलेगी और आप पोर्टल से अपना ‘आवंटन पत्र’ (Allotment Letter) डाउनलोड कर सकेंगे।

विशेष सुझाव: आवेदन करते समय मोबाइल नंबर वही दें जो सक्रिय हो, क्योंकि ओटीपी और लॉटरी की सूचना उसी पर आएगी। साथ ही, स्कूल चुनते समय अपने घर से उनकी दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि नजदीकी छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

जैसे ही मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वारा सत्र 2026-27 का आधिकारिक पोर्टल लाइव होगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, मैं आपको स्टेप-बाय-स्टेप गाइड और डायरेक्ट लिंक के साथ अपडेट कर दूँगा।

​तब तक के लिए, आप यह चेकलिस्ट (Checklist) तैयार रखें ताकि लिंक खुलते ही आप बिना किसी गलती के आवेदन कर सकें:

तैयारी के लिए 3 जरूरी कदम:

  1. KYC और समग्र आईडी: सुनिश्चित करें कि बच्चे की समग्र आईडी (Samagra ID) अपडेटेड है और उसमें नाम, जन्मतिथि व पिता का नाम आधार कार्ड से मैच करता है। (मिसमैच होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है)।
  2. दूरी का गणित: अपने घर से 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले टॉप 3-5 स्कूलों की लिस्ट बना लें। पोर्टल पर वार्ड/ग्राम के आधार पर ही स्कूल दिखेंगे।
  3. डिजिटल कॉपी: बच्चे का फोटो, जन्म प्रमाण पत्र और पात्रता दस्तावेज (BPL कार्ड या जाति प्रमाण पत्र) की स्कैन कॉपी/फोटो फोन में तैयार रखें।

प्रो टिप: आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे की समग्र आईडी (Samagra ID) में नाम और जन्मतिथि बिल्कुल सही है। यदि कोई त्रुटि है, तो उसे अभी सुधार लें ताकि फॉर्म रिजेक्ट न हो।

अगला कदम:

​जैसे ही मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको यहाँ विस्तृत प्रक्रिया बताऊँगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: MP RTE 2026-27 के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर: अभी आधिकारिक तिथि (Official Date) घोषित नहीं हुई है, लेकिन आमतौर पर आवेदन प्रक्रिया मार्च के दूसरे सप्ताह से शुरू होकर अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक चलती है। नोटिफिकेशन आते ही इसे अपडेट कर दिया जाएगा।

प्रश्न 2: क्या किराए के मकान में रहने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ, किराए पर रहने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना किरायानामा (Rent Agreement) और निवास के प्रमाण के रूप में वर्तमान पते का कोई सरकारी दस्तावेज (जैसे बिजली बिल या मतदाता परिचय पत्र) प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न 3: बच्चे की आयु (Age Limit) की गणना किस आधार पर होगी?

उत्तर: शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में की जाएगी। नर्सरी/केजी के लिए 3 से 5 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 5 से 7 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है।

प्रश्न 4: क्या हम अपनी पसंद का कोई भी स्कूल चुन सकते हैं?

उत्तर: आप अपने वार्ड (शहरी क्षेत्र) या ग्राम (ग्रामीण क्षेत्र) और उससे लगे पड़ोसी वार्ड/ग्राम के स्कूलों को ही चुन सकते हैं। पोर्टल पर आपके पते के आधार पर स्कूलों की सूची अपने आप दिखाई देती है।

प्रश्न 5: अगर पिछली बार लॉटरी में नाम नहीं आया, तो क्या इस बार फिर से आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ, यदि आपका बच्चा अभी भी निर्धारित आयु सीमा (Age Limit) के भीतर है, तो आप नए सत्र के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 6: ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद क्या करना होगा?

उत्तर: फॉर्म भरने के बाद उसकी रसीद (Acknowledgment) लेकर आपको अपने क्षेत्र के निर्धारित जनशिक्षा केंद्र (संकुल स्कूल) जाना होगा। वहाँ ओरिजिनल दस्तावेजों का सत्यापन (Verification) करवाना अनिवार्य है, वरना आवेदन अमान्य माना जाएगा।

प्रश्न 7: क्या RTE में एडमिशन के बाद स्कूल कोई फीस मांग सकता है?

उत्तर: नहीं। RTE के तहत प्रवेश मिलने पर बच्चे की कक्षा 8वीं तक की ट्यूशन फीस पूरी तरह नि:शुल्क होती है। हालांकि, यूनिफॉर्म और किताबों का खर्च कुछ मामलों में अभिभावकों को वहन करना पड़ सकता है।

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